रोहतक । Abdul Karim Tunda: दाऊद इब्राहिम के करीबी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आज हरियाणा की एक अदालत ने बरी कर दिया है। हरियाणा के रोहतक में 1997 में हुए दो बम धमाकों के मामले में जिला कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है। गौरतलब है कि अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ 2 मुकदमें रोहतक में चल रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर भी 5 मामले चल रहे हैं।
सरकारी एजेंसियां इस मामले में कोर्ट के सामने अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। ऐसे में कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ गवाही बंद कर दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब अब्दुल करीम टुंडा की पेशी हुई तब उसने इन बम धमाकों में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। तब रोहतक पुलिस ने दिल्ली पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था और तभी से अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इस केस में दो आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं।
सोमवार को सुरक्षित रखा गया था फैसला
बता दें कि, इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मामले को लेकर दो वकीलों के बीच बहस भी हुई। जिसके बाद कोर्ट ने 17 फरवरी की तारीख दी थी।
Abdul Karim Tunda: गौरतलब है कि, 1997 मे हरियाणा के ओल्ड सब्जी मंडी और किला रोड लाल मस्जिद के बाहर बम धमाके हुए थे। जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। बता दें कि, अब्दुल करीम टुंडा फिलहाल राजस्थान की अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। टुंडा को एक दूसरे केस में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।