मुंबई आतंकी हमलाः अमरीकी अदालत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रर्त्यपण की अनुमति दी

मुंबई आतंकी हमलाः अमरीकी अदालत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रर्त्यपण की अनुमति दी

न्यूयॉर्क। अमरीका के एक न्यायालय ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी, पाकिस्तानी मूल के कनाडा के तहव्वुर राणा के प्रर्त्यपण की अनुमति दे दी है। कैलिफोर्निया जिला न्यायालय के जज जैकक्विलीन छुलजियान ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

राणा को 2008 में मुंबई आतंकी हमले (Mumbai terror attack) में उसकी भूमिका को लेकर भारत के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में छह अमरीकी नागरिकों समेत 160 से अधिक लोग मारे गए थे।

अमरीकी न्यायाधीश के अनुसार भारत ने राणा पर आतंकी कार्रवाई, युद्ध शुरू करने और अन्य अपराधों सहित हत्या और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शिकागो में 2011 में राणा पर पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) को सामग्री प्रदान करने के लिए दोषी पाया गया था। लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई आंतकी हमले की साजिश की थी।

भारत की राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन की 2008 में किए गए 26/11 आतंकी हमले में भूमिका की जांच की थी।

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