नई दिल्ली। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर एक करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि एयर इंडिया ने बोइंग बी-777 विमान की कुछ उड़ानों में ऑक्सीजन से जुड़े तय जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया था। एयर इंडिया ने डीजीसीए की ओर से दिए गए आदेश पर असहमति जताई है और अपील करने की बात कही है।
एयर इंडिया ने बताया कि उसने बाहरी विशेषज्ञों के साथ मिलकर जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। उसने कहा है- हम अपील समेत उपलब्ध सभी विकल्पों की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि कंपनी के ही एक कर्मचारी ने इसे लेकर डीजीसीए को शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले हफ्ते भी डीजीसीए ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ान संचालित करने में पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
असल में डीजीसीए को अक्टूबर में एयरलाइन के ही एक कर्मचारी से शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया था कि एयर इंडिया मुंबई और बेंगलुरू से सैन फ्रांसिस्को के बीच बोइंग बी-777 विमान के जरिए जो उड़ान संचालित करती है, उसमें सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया था कि नवंबर 2022 के बाद से ऐसा हो रहा है। शिकायत के आधार पर डीजीसीए ने ऑक्सीजन सिस्टम की जांच की और उसके बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया।