नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने के मामले की सुनवाई टाल दी है। चारा घोटाला मामले में सजा पाए राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर अब अक्टूबर में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।
सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू ने 42 महीने जेल में काटे हैं। उनकी किडनी बदली गई है। इस आधार पर उन्होंने जमानत रद्द करने का विरोध किया और सीबीआई की याचिका खारिज करने की मांग की। लालू प्रसाद की ओर से कहा गया कि सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। दरअसल, लालू प्रसाद की जमानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है और कहा है कि वे स्वस्थ हैं और बैडमिंटन खेलते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है।