नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी की एक अदालत ने बड़ी राहत दी है। केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को सशरीर हाजिर होने से भी छूट दे दी है। जमानत देने के साथ ही अदालत ने केजरीवाल को चले जाने की इजाजत दी और उसके बाद उनकी गैरहाजिरी में वकीलों के बीच दलील हुई।
ईडी ने अदालत से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन आठ समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
गौरतलब है कि ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए केजरीवाल को सात मार्च को समन जारी हुआ था। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने पहली शिकायत पांचवें समन के बाद दर्ज कराई थी। ईडी अब तक आठ समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं हैं। केजरीवाल के वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्होंने एजेंसी के हर समन का जवाब दिया है।