दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC ) में रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली सरकार ने अपने जवाबी हलफनामा में कहा कि वह टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा (Haryana) से आते हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अब हरियाणा (Haryana) को बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी सप्लाई जारी करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने राजधानी में पानी की सप्लाई को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये प्लान हर साल दिल्ली के समक्ष आ रही पानी की सप्लाई की कमी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर उसे जवाब दाखिल करना होगा।
इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार ((Delhi government)) ने पूछा था कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय है और आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अदालत ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है तो हम दिल्ली पुलिस को निर्देश दे सकते हैं।
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