नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक (Former Congress MLA) आसिफ मोहम्मद खान (Asif Mohammad Khan) की जमानत याचिका (bail application) पर पुलिस को नोटिस जारी किया। खान को राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पिछले महीने, साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सोनू अग्निहोत्री ने खान की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर कानून लागू करने वालों पर हमला किया जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है और अभियुक्तों को जमानत दी जाती है, तो इससे समाज को सही संदेश नहीं जाएगा।
एएसजे ने कहा था, मेरे विचार से, इन परिस्थितियों में आरोपी आसिफ मोहम्मद खान की जमानत अर्जी मंजूर किए जाने के लायक नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। खान के वकील ने तर्क दिया था कि उन्हें हिरासत में रखने के लिए उनके खिलाफ झूठा मामला दायर किया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस के खिलाफ सामाजिक मुद्दे उठाए थे।
हालांकि, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने खान की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताई थी और कहा कि उन्हें ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों पर एक से अधिक बार हमला करते हुए पाया गया है। उन्होंने कहा था कि आरोपी हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसने एक और अपराध करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिरह के दौरान खान का वीडियो अदालत के सामने चलाया गया। वीडियो के अवलोकन पर, अदालत ने कहा था कि उसका व्यवहार यह दर्शाता है कि उनके मन में कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है और खुद को कानून से ऊपर माना जाता है। (आईएएनएस)