नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में एक कोयला ब्लॉक को उत्पादन निगम लिमिटेड (Utpadan Nigam Limited) (आरआरवीयूएनएल) (RRVUNL) को आवंटित करने और अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) (एईएल AEL) को खनन परिचालन सौंपने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 14 मार्च को सुनवाई करेगा।
आरआरवीयूएनएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी पारदीवाला की पीठ को बताया कि कोयला निकालने का काम रोक दिया गया है और सब कुछ ‘रुका’ हुआ है, इसलिए मामले पर सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा कि हम होली की छुट्टियों के बाद तुरंत मामले पर सुनवाई करेंगे। हम मामले को 14 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हैं।
रोहतगी ने कहा कि राज्य की कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत के सामने बयान दिया था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक कोई कोयला नहीं निकाला जाएगा, हालांकि तब से मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया।
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि वह दो मार्च को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तीन लंबित याचिकाओं में से एक में मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया गया है। (भाषा)