कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की मेगा रैली को दी अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की मेगा रैली को दी अनुमति

Calcutta High Court :- पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को भाजपा को शहर में उसी स्थान पर 29 नवंबर को अपनी मेगा रैली करने की अनुमति दे दी, जहां राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को अपनी वार्षिक “शहीद दिवस” रैली आयोजित करती है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के विरोध में आयोजित होने वाली भाजपा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और निरंजन ज्योति के भी शामिल होने की उम्मीद है। 

सोमवार को, न्यायमूर्ति राजशेखर मंटा की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने रैली के लिए पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने पर भाजपा को पसंद के स्थान पर इसे आयोजित करने की अनुमति दी थी। लेकिन बुधवार को, राज्य सरकार ने एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से संपर्क किया। खंडपीठ ने शुक्रवार को भी एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा और भाजपा को अपने कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसमें यह भी कहा गया कि हालांकि भाजपा को कोलकाता पुलिस की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार रैली आयोजित करनी होगी, लेकिन बाद में आयोजकों पर कोई अतिरिक्त या नया प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

अदालत की टिप्पणी यह थी कि यदि कोई विशेष कार्यक्रम (तृणमूल कांग्रेस की “शहीद दिवस” ​​रैली पढ़ें) मध्य कोलकाता में उस स्थान पर आयोजित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि किसी अन्य आयोजक द्वारा उसी स्थान पर एक समान रैली का आयोजन नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा उस स्थिति में हमें 21 जुलाई की रैली भी रद्द करनी होगी। बल्कि हमें सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करने का आदेश देना होगा। क्या वह अच्छा होगा? राजनीतिक जटिलताएं पैदा करने की क्या आवश्यकता है। जहां भाजपा की राज्य इकाई ने फैसले का स्वागत किया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। (आईएएनएस)

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